PF ka paisa kaise nikale?

कैसे निकालें Provident Fund (PF) का पैसा?

अब आपको अपना PF बैलेन्स निकालने के लिए किसी कम्पनी/संस्था में वेरिफ़िकेशन के लिए लंबी-लंबी लाइनों में नहीं लगना होगा, आप घर बैठे-बैठे अपना PF बैलेन्स निकलवाने हेतु आवेदन कर सकते है।

हमने अपने पिछले आर्टिकल में आपको बताया था कि आप किस प्रकार घर बैठे-बैठे अपने PF का बैलेन्स चेक कर सकते हैं। आज हम उससे जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने विस्तृत रूप से साझा करेंगे कि आप किस प्रकार PF के पैसों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है, जो की आपके आवेदन करने के 7-10 दिनों के अंदर-अंदर आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। यहाँ हम आपको बताएँगे कि आप किस प्रकार फ़ॉर्म 31, 19, 10C, 10D का इस्तेमाल कर अपने PF के पैसे के साथ-साथ पेंशन का पैसा भी निकाल सकते है।

Contents

ऑनलाइन PF का पैसा निकालने के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम व शर्तें

  • PF का पैसा निकालने से पूर्व आपको यह ज्ञात होना आवश्यक है कि आपका UAN नंबर एक्टिवेट है या नहीं।
  • आपके मोबाइल नंबर के साथ UAN नंबर का रजिस्टर्ड होना आवश्यक है।
  • आपका आधार कार्ड भी UAN नंबर से लिंक होना चाहिए।
  • EPF मेंबरशिप एनरोलमेंट के समय कंपनी आधार कार्ड को PF अकाउंट से लिंक कर देती हैं। लेकिन यदि  किसी कारणवश ऐसा नहीं हो पाता है तो कंपनी के द्वारा आप अपने UAN नंबर को अपने आधार कार्ड से लिंक करवा लें। या आप स्वयं अपने आधार कार्ड नंबर को UAN मेंबर पोर्टल पर जाकर भी लिंक कर सकते हैं।
  • ऑनलाइन PF का पैसा निकालने के लिए आपका बैंक अकाउंट और उस बैंक शाखा का IFSC कोड दोनों EPFO की आधिकारिक वेबसाइट से जुड़ा होना आवश्यक है।
  • इसी प्रकार आपके PAN कार्ड का भी EPFO की आधिकारिक वेबसाइट से जुड़ा होना आवश्यक है।
  • EPF का पैसा निकालने के लिए कर्मचारी द्वारा कंपनी ज्वाइन करने और कंपनी छोड़ने की तारीख का EPFO डेटाबेस में दर्ज होना आवश्यक है। यह डाटा EPFO को कंपनी द्वारा उपलब्ध कराया जाता है।
  • PF से पैसा निकालने के लिए आप तभी आवेदन कर सकते हैं। जब आपको नौकरी छोड़े हुए 2 महीने अथवा उससे अधिक समय हो चुका हो।
  • इन सभी महत्वपूर्ण नियमों के अलावा आपको यह अवश्य सुनिश्चित करना होगा कि आपने अपना KYC करवा रखा है या नहीं।
  • पैसा सिर्फ रिटायर्मेंट के बाद निकाला जा सकता है। EPFO रिटायर्मेंट तभी मानता है जब व्यक्ति की उम्र 55 वर्ष से ज़्यादा हो जाए।
  • EPF खाते से राशि निकालने की अनुमति केवल मेडिकल आपातकाल, घर खरीदने या निर्माण या उच्च शिक्षा के मामले में दी जाती है।
  • नए नियम के अनुसार, बेरोज़गारी के 1 महीने के बाद केवल 75% फण्ड को निकाला जा सकता है। शेष को रोज़गार प्राप्त करने के बाद नए EPF खाते में ट्रान्सफर कर दिया जाएगा।

क्या होता है Form 31, 19, 10C, 10D, 15G/H एवं कैसे करें उपयोग?

  • ऑनलाइन पैसा निकालने के लिए EPFO मुख्यतः तीन फ़ॉर्म के आधार पर पैसा प्रदान करता है।
  • EPFO फ़ॉर्म यहाँ आपको निम्नप्रकार की छूट देता है जिसके द्वारा आप घर बनाने, मेडिकल उपचार हेतु, शादी हेतु, अथवा उच्च शिक्षा के लिए अपने PF के पैसे आपातकाल स्थिति में निकाल सकते है।
  • ऑफ़लाइन आवेदकों के लिए मुख्यतः 2 राजस्व पत्र होते हैं, जिनके द्वारा वे अपना PF निकलवा सकते हैं।
    1. संयुक्त दावा प्रपत्र(आधार रहित)
    2. संयुक्त दावा प्रपत्र(आधार)

1. Form-31 (EPF एडवांस फ़ॉर्म-31)

  • कोई भी EPFO सदस्य नौकरी करते समय किसी भी आपातकाल स्थिति में फ़ॉर्म 31 भरकर अपने EPF अकाउंट से जमा राशि का कुछ तय भाग निकाल सकते हैं।
  • आवेदन की मंज़ूरी EPF अकाउंट में जमा पैसों की सीमा पर तय होती है।
  • यदि अमाउंट; निकालने की तय सीमा से अधिक है तो यह स्पष्ट है कि PF निकालने की मंज़ूरी नहीं मिलेंगी।
  • फ़ॉर्म 31 भरने से पूर्व EPF पासबूक अवश्य देंखे, जहाँ आप ज्ञात कर सकते हैं कि EPF अमाउंट कितना है।
  • फ़ॉर्म 31 के अनुसार मेडिकल के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए आप EPF से कुल अमाउंट का कुछ तय भाग अथवा मासिक वेतन का 6 गुना पैसा निकाल सकते है।
  • फ़ॉर्म 31 के अनुसार शादी के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए आप EPF से कुल योगदान का 50% हिस्सा निकाल सकते हो।
  • फ़ॉर्म 31 के अनुसार होम लोन भुगतान हेतु आप EPF का 90% तक पैसा निकाल सकते हो।
  • फ़ॉर्म 31 के अनुसार आप घर मरम्मत के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए EPF से अपनी मासिक आय का 12 गुना पैसा निकाल सकते हो।

2. Form-19 (फ़ाइनल सेटलमेंट फ़ॉर्म-31)

  • यह फ़ॉर्म रिटायरमेंट के पश्चात या नौकरी छोड़ने के बाद PF अकाउंट में संपूर्ण जमा धनराशि को निकालने के लिए होता है।
  • EPF कम्प्लीट विड्रॉल फ़ॉर्म-19 को फ़ाइनल सेटलमेंट फ़ॉर्म भी कहा जाता है।
  • इस फ़ॉर्म के अनुसार आपको नौकरी छोड़ने की तारीख़, नौकरी छोड़ने का कारण, नौकरी जोइन करने की तिथि इत्यादि भरने आवश्यक है।
  • इस फ़ॉर्म के अंतर्गत PAN कार्ड, UAN तथा अपने  आधार नम्बर की जानकरी देना अनिवार्य है।
  • फ़ॉर्म 19 के अनुसार आप बेरोज़गार है तो बेरोज़गार होने के 1 महीने बाद 75% और उसके अगले महीने में 25% पैसा निकाल सकते है।
  • फ़ॉर्म 19 व 10C के अनुसार आप अपने कुल EPF का पैसा रिटायरमेंट के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए निकाल सकते हो।

3. Form-10C (पेन्शन विड्रॉल)

  • किसी भी EPF कर्मचारी/सदस्य को अपनी पेंशन अमाउंट निकालने के लिए फ़ॉर्म-10C भरना अनिवार्य होता है। 
  • इस फ़ॉर्म के अंतर्गत यदि आप 6 महीने से ज़्यादा या 10 वर्ष से कम किसी संस्था/नौकरी से जुड़े हुए है तो अपनी पेंशन निकलवा सकते हैं।
  • यदि आपको PF व पेंशन अमाउंट दोनों निकालने है तो आपको दो अलग-अलग फ़ॉर्म भरने होंगे (फ़ॉर्म 31 व फ़ॉर्म 10C)

4. Form-10D( रिटायर्मेंट के पश्चात)

  • EPF सदस्य जो की 55 वर्ष की आयु का हो चुका है किसी भी संस्था से 10 वर्ष के पश्चात अपनी पेंशन निकलवाना चाहता है तो उसे यह फ़ॉर्म भरना अनिवार्य है, इसे रिटायर्मेंट फ़ॉर्म भी कहा जाता है।

5. कंपोज़िट क्लेम फ़ॉर्म( संयुक्त दावा प्रपत्र (आधार रहित)

  • कोई भी सदस्य ऑफ़लाइन आवेदन करता है तो उसे कंपोज़िट क्लेम फ़ॉर्म भरना होगा जो कि तीन फ़ॉर्म के उद्देश्य को पूर्ण करता है।(फ़ॉर्म 19 PF के लिए तथा फ़ॉर्म 10C पेंशन के लिए व फ़ॉर्म 31 PF के अमाउंट का कुछ तय भाग)

6. फ़ॉर्म 15G/H

  • जो लोग/सदस्य नियमित FD(फ़िक्स डिपॉजिट) में निवेश करते रहते है, वह यह सुनिश्चित करने हेतु 15G/H फ़ॉर्म भरते है कि उनके FD निवेश पर किसी प्रकार का आयकर नियमों के अंतर्गत TDS नहीं काटा जाए।TDS, FD पर सालाना ब्याज के आधार पर काटा जाता है।TDS से बचने के लिए आप अपने बैंक की आधिकारिक वेबसाइट से 15G फ़ॉर्म डाउनलोड कर सकते है।

PF निकालने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज़

  • आधार कार्ड(पहचान पत्र)
  • पता प्रमाण-पत्र 
  • बैंक अकाउंट स्टेट्मेंट 
  • एक कैन्सल ब्लैंक चेक जिसमें अकाउंट नम्बर और IFSC कोड़ हो।
  • यदि आवेदक ऑफ़लाइन फ़ॉर्म भरता है तो UAN ऐक्टिव फ़ॉर्म सबसे उपयुक्त है, वरना सदस्य आधार ऐक्टिव फ़ॉर्म अथवा नोन आधार फ़ॉर्म से भी आवेदन कर सकता है।
  • दो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो(यदि आवेदक ऑफ़लाइन फ़ॉर्म भर रहा है तो)
  • अगर EPF सदस्य किसी संस्था में अपनी सेवा देते हुए 5वर्ष पूरे होने से पूर्व EPF अकाउंट से धनराशि निकालता है तो उसे ITR फ़ॉर्म 2 और 3 भी लगाना अनिवार्य होगा।
  • क्लेम फ़ॉर्म (जो फ़ॉर्म इस्तेमाल करना चाहे/या जिसकी आवश्यकता है)
  • दो राजकीय स्टाम्प

EPF निकालने की ऑनलाइन प्रक्रिया

  1. सर्वप्रथम आप अपने कम्प्यूटर/मोबाइल पर EPFO की आधिकारिक वेबसाइट को खोलें।
  2. जहाँ आप UAN नम्बर व पासवर्ड की मदद से UAN पोर्टल पर लॉग इन करें।
  3. दिखाई दे रहे पोर्टल पर ऑनलाइन सर्विस (Online Service) के बटन पर जावें, जहाँ आपको प्रथम श्रेणी में दिखाई दे रहें Claim(form-31, 19&10C) पर क्लिक करें।
  4. संस्था से जुड़े व्यक्ति/सदस्य की सभी जानकारी आपके कम्प्यूटर/मोबाइल पर आ जाएगी, जहाँ आपसे Bank Account के स्थान पर पूछा जाएगा कि आप अपने Bank Account नम्बर के अंतिम 4 नम्बर लिखें और verify का बटन दबाएँ।
  5. आगे आपके सामने Yes और No लिखा हुआ एक नोटिफ़िकेशन आएगा, जहाँ आप Yes पर क्लिक करें।
  6. उसके पश्चात आप Proceed for online claim पर क्लिक करें।
  7. आप अपना फंड जिस श्रेणी के अंतर्गत निकालना चाहते हैं उसे चुन लें। हमने यहाँ फ़ॉर्म-19 को चुना है।
  8. यहाँ फ़ॉर्म में आपको 15G फ़ॉर्म हाथ से भरकर उसे स्कैन करवाकर pdf file में ही अपलोड करना होगा।
  9. यदि आप सीनियर सिटीजन है तो आपको 15H फ़ॉर्म भरना होगा।
  10. यहाँ फ़ॉर्म में आपको Get Aadhar OTP पर क्लिक करना होगा।
  11. जहाँ आपको अपने मोबाइल नम्बर पर एक OTP आएगा उसे नीचे दिए गये ख़ाली जगह लिखना होगा।
  12. OTP को verify करें और SUBMIT CLAIM FORM पर क्लिक करके आवेदन को जमा करें।
  13. EPF से पैसा निकालने के लिए आपको अपनी संस्था/कम्पनी से आज्ञा लेनी अनिवार्य है तभी पैसा आपके बैंक अकाउंट में जमा किया जाएगा।
  14. EPFO पर रजिस्टर्ड आपके मोबाइल नम्बर पर एक सूचना आएगी, EPFO द्वारा जब आवेदन की जाँच पूर्ण हो जाएगी तो पैसा आपके बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगा।
  15. EPFO के द्वारा 7 से 10 दिनों के अंदर यह प्रक्रिया पूरी हो जाती है, परंतु कभी-कभी इस प्रक्रिया में 15 से 20 दिन भी लग सकते है। इसके लिए आप PF स्टेट्स चेक करते रहें।

कैसे करें PF आवेदन का स्टेट्स चेक?

  1. PF के लिए आवेदन करने के पश्चात आप EPFO की आधिकारिक वेबसाइट की member passbook खोलें।
  2. जहाँ आप UAN नम्बर व पासवर्ड की मदद से UAN पोर्टल पर लॉग इन करें।
  3. यहाँ हमें ONLINE SERVICE की तीसरी श्रेणी TRACK CLAIM STATUS पर क्लिक करना होगा।
  4. और इस प्रकार हम जान सकते हैं कि हमारे पैसे कब तक और कितने दिनों में हमारे बैंक में जमा होंगे।

संदर्भ और उद्धरण (References & Citations)

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